नई दिल्ली: कावड़ यात्रा रूट पर दुकानों में नेम प्लेट लगाने संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने अपना अंतरिम आदेश बरकरार रखा है। आज इस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए दुकानों पर नेम प्लेट लगाने संबंधी आदेश पर रोक लगाई थी। मामले में अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी।
SC ने कहा, ‘हमारा आदेश साफ है कि अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हमने उसे रोका नहीं है। हमारा आदेश था कि किसी को दुकान के बाहर नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
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बता दें कि यूपी में कांवड़ यात्रा रूट पर इस प्रकार के आदेश जारी होने के बाद उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा रूट पर ऐसे ही आदेश जारी कर दिए गए। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की ओर से काउंटर एफिडेविट दायर किया जाए। मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी।