नेहा सिंह राठौर को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, 06 जून को होगी अगली सुनवाई

100 News Desk
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नेहा सिंह राठौर

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को आज राहत नहीं मिली। नेहा ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी थी। उन पर सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति बी. आर. सिंह की खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई 6 जून को तय की है। नेहा ने याचिका में कहा है कि उन्हें दुर्भावनापूर्वक फंसाया गया है। उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है।

दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने का आरोप

मामला 22 अप्रैल को हुई पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा है। नेहा ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए थे। सरकार पर सवाल उठाए थे। इन पोस्टों से आहत होकर अभय प्रताप सिंह ने हजरतगंज कोतवाली में नेहा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। नेहा के खिलाफ दर्ज हुई FIR में आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने और देश की अखंडता को तोड़ने वाली पोस्ट की है।

देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप

अभय प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि नेहा सिंह राठौर की हरकतें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और अशांति पैदा करने के उद्देश्य से की गई थीं। उन्होंने दावा किया कि राठौर की पोस्ट, जिन्हें पाकिस्तान में व्यापक रूप से शेयर किया गया, का इस्तेमाल पड़ोसी देश के मीडिया द्वारा भारत की आलोचना करने के लिए किया जा रहा था, जिससे देश की छवि को नुकसान पहुँच रहा था।

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