लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा की सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में 6 महीने की कैद की सजा सुनाई तथा 1100 रुपये का जुर्माना लगाया।
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने प्रयागराज से वर्तमान बीजेपी सांसद जोशी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से (तब वह कांग्रेस में थीं) आचार संहिता का उल्लंघन कर बैठक करने का आरोपी ठहराया था।
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया था कि 17 फरवरी 2012 की शाम लगभग 6.50 बजे रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ की कैंट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कृष्णा नगर के बजरंग नगर क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही थीं. अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि जोशी ने प्रचार का वक़्त समाप्त होने के बाद भी एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया था। उन्होंने इस चुनाव में लखनऊ कैंट असेंबली सीट से जीत दर्ज की थी।
रिपोर्ट – सईद अहमद