नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली सभी दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दोनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते शुक्रवार तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने सोमवार को नेम प्लेट मामले पर सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को मानक स्वच्छता बनाए रखते हुए उनकी पसंद का भोजन परोसा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि ‘ये स्वैच्छिक है। मैंडेटरी नहीं है।
हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘वह कह रहे हैं कि ये स्वैच्छिक है। लेकिन जबरन करवाया जा रहा है। जो नहीं मान रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन पर फाइन लगाया जा रहा है। ये दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। एक तरह से उनकी आर्थिक मौत के बराबर है.’