मिर्जापुर : शासन की ओर से पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अपात्रों को लाभ न मिले, इसके लिए नई कवायद की गई है। दिव्यांगजन विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए फैमिली आईडी कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। फैमिली कार्ड में नाम न होने पर दिव्यांग पेंशन रुक सकती है और अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
वहीं, जिन लोगों का नाम राशन कार्ड में नहीं दर्ज है, उन्हें अपना नाम राशन कार्ड में दर्ज कराने की सलाह दी गई है। मिर्जापुर जिले में 1,529 दिव्यांगों ने अब तक फैमिली कार्ड नहीं बनवाया है। शासन की ओर से दिव्यांगों के लिए फैमिली कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
विभाग की ओर से लाभार्थियों की आईडी फैमिली कार्ड से लिंक की जानी है। अब तक 1,529 लाभार्थियों ने इसे लिंक नहीं कराया है। फैमिली कार्ड लिंक न होने पर पेंशन रुक सकती है और विभाग की ओर से संचालित अन्य योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल सकेगा।
जिला दिव्यांगजन अधिकारी राजेश सोनकर ने बताया कि दिव्यांगजन की आईडी को फैमिली आईडी से लिंक किया जा रहा है, जिन दिव्यांगजन का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, वह फैमिली कार्ड बनवा सकते हैं। फैमिली कार्ड बन जाने के बाद लाभार्थियों को बैंक पासबुक, यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति और मोबाइल नंबर कार्यालय में जमा करने होंगे, ताकि उन्हें पेंशन से वंचित न होना पड़े।
उन्होंने बताया कि शासन की ओर से दिव्यांग पति-पत्नी को शादी के बाद पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है. इसके अंतर्गत, दिव्यांग वर को 15,000 हजार रुपये और दिव्यांग बहू को 20 हजार रुपये दिए जाते हैं. जिन दिव्यांगजन ने विवाह किया है, वे इस योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.