लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जानलेवा हमले के एक मामले में अयोध्या की गोसाईंगंज विधानसभा सीट से विधायक अभय सिंह को लेकर दो जजों के फैसलों में फर्क आ गया है। दो जजों की खंडपीठ के एक न्यायमूर्ति ने जहां अभय सिंह को दोषी करार देते हुए, तीन साल कारावास की सजा सुनाई।
वहीं, दूसरे न्यायमूर्ति ने सत्र अदालत की ओर से अभय सिंह को दोषमुक्त किए जाने के फैसले को बरकरार रखा। दो न्यायाधीशों के फैसलों में फर्क के कारण अब इस मामले को तीसरे न्यायाधीश के समक्ष भेजा जाएगा। मामला अयोध्या जनपद के हाईकोर्ट लखनऊ के दो जजों का अलग-अलग फैसला महाराजगंज थाने का है।
अयोध्या में मुकदमा दर्ज कराते हुए, वर्ष 2010 में विकास सिंह ने आरोप लगाया था कि उसके ऊपर अभय सिंह व उसके साथियों ने जानलेवा हमला किया। बाद में मामले की सुनवाई अम्बेडकरनगर कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई थी। 10 मई 2023 को अम्बेडकर नगर की कोर्ट ने अभय सिंह व अन्य आरोपियों को बरी कर दिया जिसके खिलाफ वादी विकास सिंह ने अपील दाखिल की थी।