वाराणसी : पूरे ज्ञानवापी परिसर के अतिरिक्त सर्वे की हिंदू पक्ष की अपील पर वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। उनकी ओर से ASI सर्वे और सेंट्रल डोम के नीचे खुदाई की याचिका दायर की गई थी, जिसके अदालत ने खारिज कर दिया। हालांकि अब हिंदू पक्षकार इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस फैसला के खिलाफ अपील करेगा। सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
केस में हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि मुख्य गुंबद के नीचे 100 फुट का शिवलिंग मौजूद है और परिसर के बाकी स्थल की खुदाई कराकर एएसआई सर्वे कराया जाए। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने खुदाई का विरोध किया था। यह मामला 1991 में सोमनाथ व्यास द्वारा दाखिल किए गए वाद से जुड़ा है। हिन्दू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी के अनुसार, “सिविल सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी में केस संख्या 610, वर्ष 1991 के अंतर्गत लंबित है वाद में एएसआई सर्वे पहले ही हो चुका था।
लेकिन इस केस में आज 08.04.2021 को एक आदेश पारित हुआ है। उस आदेश के अनुपालन में कोई आदेश नहीं हुआ था, इसलिए उनकी ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया था कि संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का अतिरिक्त सर्वे कराया जाए। जो पहले के सर्वे में नहीं हुआ है वह कराया जाए.”