बजट 2024 में एक ऐसा ऐलान हुआ है, जिससे प्रॉपर्टी बेचने वालों को तगड़ा झटका लगेगा। प्रॉपर्टी बेचने पर इंडेक्सेशन नामक मिलने वाले एक बड़े बेनिफिट को अब हटा दिया है। हालांकि बजट में प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG on Asset) को 20% से 7.5% कम करके 12.5 फीसदी किया गया तो है। मान लीजिए अगर किसी प्रॉपर्टी पर 1 लाख रुपये टैक्स लगता था तो अब ये कम होकर 60 हजार ही टैक्स देना पड़ेगा। इस हिसाब से 40 प्रतिशत टैक्स कम हुआ है, लेकिन इससे उतनी राहत नहीं मिलेगी, जितनी पहले मिलती थी।
आसान शब्दों में कहें तो अब आपको पहले की तुलना में प्रॉपर्टी बेचने पर ज्यादा टैक्स पेमेंट करना होगा। 23 जुलाई को बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स पर बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने राहत देते हुए कहा कि रियल एस्टेट में 20 प्रतिशत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) को कम करके 12.5 प्रतिशत कर दिया है। पहली नजर में देखें तो ऐसा लगेगा कि प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाले टैक्स को कम करके बड़ी राहत दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है।
दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक और बड़ा बदलाव किया है। प्रॉपर्टी बेचने पर मिलने वाले इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया है। इंडेक्सेशन ऐसा टूल था, जो प्रॉपर्टी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आए मुनाफे वाली रकम को कम कर देता था और इसके बाद बचे हुए अमाउंट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (20%) लगाया जाता था। इससे आपको कम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब ज्यादा टैक्स देना होगा।