Hardoi News: शनिवार को वरिष्ठ कोषाधिकारी ने कोषागार से प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों तथा पेंशनरों के पारिवारिक सदस्यों को अवगत कराया है कि जिन पेंशनरों द्वारा कोषागार में जीवित प्रमाण-पत्र न प्रस्तुत करने पर पेंशन रूक गयी है, वह अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन या कोषागार में उपस्थित होकर तत्काल प्रस्तुत करें।
उन्होने कहा है कि जिन पेंशनरों की मृत्यु हो गयी है उनके परिवार के सदस्य नैतिक एवं विधिक कर्तव्य का पालन करते हुए पेंशनर की मृत्यु की सूचना तुरन्त कोषागार में उपलब्ध करायें, और यदि ऐसे प्रकरण में मृत्यु के पश्चात पेंशन का भुगतान होने पर भू-राजस्व की भांति वसूली की जायेगी।
वरिष्ठ कोषाधिकारी ने सभी पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर से कहा है जो 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है वह अपनी जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र लेकर कोषागार कार्यालय में उपस्थित हो।
रिपोर्ट- जनार्दन श्रीवास्तव