हरदोई: नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते शहर के वार्ड नंबर 25 सराय थोक पूर्वी स्थित बक्से वाली गली में रियायत मस्जिद के पास से एक बहुत पुराना नाला निकला है, जो मुन्ने मियां चौराहे व मोमिनाबाद चौराहे के नाले से जुड़ता है, जिससे वार्ड संख्या 25 के घरों का पानी निकलता है। इसी नाले पर मीट विक्रेता शफीउल्ला कुरैशी व रफी उल्ला कुरेशी द्वारा अवैध निर्माण कर लिया गया है। जिससे नाले की साफ सफाई होने में दिक्कत होती है और घरों का पानी निकलने में समस्या उत्पन्न होने लगी है।
उक्त गली व नाले पर अवैध निर्माण नगर पालिका परिषद हरदोई के अभिलेखों में अंकित मकान नंबर 275 276 के बीच में किया गया है जो कि अवैधानिक है तथा उक्त अवैध निर्माण कार्य को कराने वालों को निर्माण का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त भूमि पर निर्माण कार्य कर आरसीसी के पक्के पिलर खड़े कर दिये गये हैं।
वहीँ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की गाइड लाइन के मुताबिक चाहे नई कालोनी का निर्माण करना हो या किसी अन्य प्रकार का निर्माण करना हो। शहरी इलाके में मेन नालों से 9 मीटर दूर निर्माण किया जाना चाहिए। इससे पहले यदि निर्माण किया जाता है तो उसे अतिक्रमण की श्रेणी में माना जाता है।
इस नियम को भी दरकिनार कर नगर पालिका द्वारा अवैध मकान बनाने का नक्शा पास कर दिया गया।जबकि नगर पालिका परिषद हरदोई द्वारा नक्शा पास किए जाने के पूर्व ही सदर बाजार हरदोई निवासी परवेज पुत्र शरीफ अहमद द्वारा एक शिकायती पत्र के माध्यम से अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हरदोई समेत उच्चाधिकारियों से अवैध निर्माण कार्य को हटवाए जाने की मांग की है।
वहीं शिकायतकर्ता की शिकायतों के बावजूद भी निर्माण कार्य जारी है। परवेज ने कहा अगर नाले पर मकान का निर्माण पूर्ण हो गया तो नाले की सफाई नहीं हो पाएगी, जिससे घरों में पानी भर जाएगा।