Driving Licence New Rules 2024: अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर लाभदायक हो सकती है। कार और बाइक अब हर आदमी की जरूरत बन गई है। और इसे चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (DL) होना अनिवार्य है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO के चक्कर लगाने पड़ते हैं। साथ ही आरटीओ ऑफिस में काफी भीड़ रहती है, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए काफी दिक्कत होती है। इसके अलावा काफी वक्त और पैसा लगता है। हालांकि अब ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव कर दिया गया है।
DL के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं
आपको बता दें कि नए नियम 1 जून 2024 से लागू हो गए हैं। नए नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर दिया जा सकता है। इसके लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है। मतलब प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल पर टेस्ट देकर और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करके काफी साहूलियत हो जाएगी।
Driving Licence New Rules 2024: अब सस्ते में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस
नए नियम के लागू होने के बाद लोगों का वक्त बचेगा। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा DL बनवाने के लिए आपको थर्ड पार्टी व्यक्ति की जरूरत नहीं होगी। ऐसा देखा जाता है कि DL बनवाने में काफी करप्शन होता है, जिसे दूर करने के लिए सरकार नए नियम लेकर आई है। ऐसे में आप बिना घूस दिए सस्ते में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा पाएंगे।
प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल के लिए नया नियम
- ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के पास कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए। 4-व्हीलर ट्रेनिंग के लिए 2 एकड़ जमीन होनी जरूरी है।
- इन ड्राइविंग स्कूल में टेस्टिंग के लिए सभी जरूरी मापदंड अपनाए जाने चाहिए।
- ट्रेनर्स की बात करें तो उनके पास हाई स्कूल डिप्लोमा, कम से कम 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस और बायोमीट्रिक व आईटी सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए।
- लाइट मोट व्हीकल्स (LMV) के लिए 4 हफ्तों में 29 घंटे की ट्रेनिंग जरूरी है। जिसमें 8 घंटे की थियरी और 21 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चीहिए।
- हैवी मोटल व्हीकल्स(HMV) 6 हफ्तों में 38 घंटे की ट्रेनिंग होनी जरूरी है जिसमें से 8 घंटे थियरी और 31 घंटे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अनिवार्य है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लगनी वाली फीस
- -लर्निंग लाइसेंस (Form 3): 150 रुपये
- -लर्निंग लाइसेंस टेस्ट फीस: 50 रुपये
- -ड्राइविंग टेस्ट फीस: 300 रुपये
- -ड्राइविंग लाइसेंस फीस: 200 रुपये
- -इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट फीस: 1000 रुपये
- -लाइसेंस में किसी और व्हीकल को एड कराने पर फीस: 500 रुपये
- -ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने पर फीस: 200 रुपये
- -ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस बदलाने पर फीस: 200 रुपये
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा। साथ ही अगर नाबालिग वाहन चलाते पाया जाता है, तो उसे 25 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। साथ ही माता-पिता पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफेट कैंसिल कर दिया जाएगा।
ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने का तरीका पहले की तरह ही रहेगा। आप चाहें तो ऑनलाइन (parivahan.gov.in) या फिर ऑफलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में सोच रहे हैं तो नीचे दी गई जानकारी को देखें……
- सबसे पहले आपको https://sarathi.parivahan.gov.in/ वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- इसके बाद आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना होगा।
- इसके बाद New Driving Licence को Driving Licence मेन्यू से सेलेक्ट करना होगा।
- फिर आपको अपने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दर्ज करना होगा। साथ ही डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी।
- इसके बाद आपको एप्लीकेसन फॉर्म फिल करना होगा।
- फिर Next बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद RTO विजिट करना होगा, जहां आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फी स्लिप देनी होगी।
- इसके बाद आप प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर टेस्ट देकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।