Afzal Ansari News : यूपी के गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई 4 साल की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। दरअसल बीते साल अप्रैल में कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में दर्ज हुए गैंगस्टर केस में अफजाल को चार साल की सजा सुनाई गई थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर कोर्ट के फैसले को पलट दिया।
अफजाल अंसारी पर आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अफजाल के वकील उपेंद्र उपाध्याय और दया शंकर मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की है। उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि गाजीपुर की जो कोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी को चार साल की सजा दी थी वह निरस्त कर दिया गया है। कोर्ट ने सरकार की तरफ से जो दाखिल अपील थी उसको भी निरस्त कर दिया। यूपी सरकार की तरफ से सजा बढ़ाए जाने की मांग की गई थी।
उपेंद्र उपाध्याय ने आगे कहा कि तीन याचिकाओं का एक साथ निस्तारण हुआ। हमारी तरफ से जो अपील था कि चार साल की सजा निरस्त की जाए। कोर्ट ने हमारी बात मान ली और यूपी सरकार की याचिका को निरस्त कर दिया। सजा निरस्त किए जाने के बाद अफजाल अंसारी सांसद बने रहेंगे। इसके लिए उनको बधाई भी दी। हमने कोर्ट में दो बातें बड़ी साफ कही थी कि जिस आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था उस केस में हम बरी हो चुके हैं और दूसरा ये कि जो भी साक्ष्य आए हैं उस साक्ष्य में ऐसे कुछ भी नहीं था कि जिसे हमारे खिलाफ सजा का केस बनता हो। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं।
क्या है पूरा मामला
जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 4 जुलाई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को पिछले साल 29 अप्रैल 2023 को 4 साल की सजा सुनाई गई थी। 4 साल की सजा होने की वजह से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी संसद की सदस्यता निरस्त हो गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने की वजह से अफजाल की सदस्यता बहाल हो गई थी। अफजाल अंसारी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर उनका राजनीतिक भविष्य टिका था। हालांकि, अब हाई कोर्ट के फैसले से ये तय हो गया है कि अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी।