हरदोई: उप निदेशक कृषि डॉ0 नन्द किशोर ने समस्त किसान भाईयो को सूचित किया है कि कृषि विभाग में संचालित कृषि यंत्रीकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 21 जनवरी से 04 फरवरी 2025 तक कृषि यन्त्रों की बुकिंग की जा रही है। एस०एम०ए०एम योजनान्तर्गत यन्त्रों के लक्ष्य जैसे रोटावेटर-96, पावर आपरेटेड चौफ कटर-18, कम्बाईन हारवेस्टर विद एसएमएस-04, हैरो-10 कल्टीवेटर 10 स्ट्रारीपर-17 किसान ड्रोन-03, कस्टम हायरिंग सेन्टर ग्रामीण उधमी-05, फार्म मशीनरी बैंक एफपीओ हेतु-02 पर अनुदान देय है।
इन सीटू योजनान्तर्गत कस्टम हायरिंग सेन्टर ग्रामीण उधमी-01, सुपर सीडर-02, बेलिंग मशीन-02, स्ट्रारेक-02 सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाईन्डर-02 पर अनुदान देय है। जिसके लक्ष्य पोर्टल पर विकास खण्डवार एवं जनपदवार दिखाई देगें। किसान भाईयो द्वारा अपने लैपटॉप, डैस्कटॉप अथवा किसी भी जनसेवा केन्द्र के माध्यम से विभागीय पोर्टल agridarsan.up.gov.in पर जाने पर किसान कार्नर के पास यंत्र बुकिंग प्रारम्भ पर जाने के बाद योजना का चयन कर उपलब्धता जांचे पर जाकर रिपोर्ट टाईप में जाकर जिला या ब्लाक सेलेक्ट करें, इसके पश्चात बुकिंग प्रकार में जाकर लॉटरी पर क्लिक करके कृषि यंत्र को स्लेक्ट कर कृषि यन्त्रों की बुकिंग कर लाभ उठा सकते है।
प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्वर मैकेनाईजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ रेज्डयू योजनान्तर्गत फसल अवशेष प्रबन्धन वाले एकल कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत तथा कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजना के अन्तर्गत कस्टम हायरिंग सेन्टर (ग्रामीण उद्यमी हेतु) 40 प्रतिशत अनुदान, एकल यन्त्रों पर एससी एसटी लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषक हेतु अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान एवं अन्य कृषक हेतु 40 प्रतिशत अनुदान तथा फार्म मशीनरी बैंक (एफ०पी०ओ०) हेतु 80 प्रतिशत अनुदान देय है।
कृषि ड्रोन हेतु कृषि स्नातक एग्रीजक्शन, ग्रामीण उद्यमी एवं एफपीओ तथा फार्म मशीनरी बैंक हेतु एफपीओ लाभार्थी होंगे । लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थी का चयन ई. लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी।
ई. लाटरी में चयनित न होने वाले संबंधित किसानों को जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी। 10001 से 100000 तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि रु 2500 होगी। 100000 से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि रु 5000 होगी । जनपद में इच्छुक कृषकगण उपरोक्त यंत्रों की बुकिंग 04 फरवरी 2025 को रात्रि 12.00 बजे से पूर्व ही ऑनलाइन कर सकते हैं।