हरदोई: जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने बताया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत पूर्व निर्धारित प्रक्रिया को बदलते हुए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनार्न्तगत केवल विभागीय वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर किये गये आनलाइन आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेगें। आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र किसी जन सेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, साइबर कैफे अथवा स्वयं से आनलाइन भरा जा सकता है।
आवेदन करने हेतु कन्या की आयु 18 वर्ष या अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या अधिक हो तथा परिवार की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रु0 दो लाख या उससे कम होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ आवेदिका, जिसकी शादी की तिथि र्न्धिारित हो चुकी है को आनलाइन आवेदन पत्र में उसके माता-पिता/अभिभावक का नाम, पिता/अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग) से सम्बन्धित विवरण आनलाइन आवेदन पत्र संलग्नकों की छाया प्रति हार्डकापी के साथ जमा करना होगा।
वर का नाम, आयु व माता-पिता नाम आवेदन पत्र में अंकित करना होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (आवश्यकतानुसार) से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र का क्रमांक आवेदन पत्र में भरना तथा हार्ड कापी के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदिका को अपने आधार कार्ड की छाया प्रति, सी0बी0एस0 बैंक खाते की पासबुक (आई0एफ0एस0सी) कोड सहित) की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक पात्र जोड़े आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
रिपोर्ट-जनार्दन श्रीवास्तव