बहराइच: बहराइच स्थित हज़रत सय्यद सालार मसूद गाज़ी की दरगाह पर हर साल लगने वाले पारंपरिक मेले को लेकर इस बार माहौल असमंजस में है। प्रशासन की ओर से मेला आयोजन पर रोक लगाई गई है, और इस रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में शुक्रवार को सुनवाई हुई।
हालांकि, मेला प्रबंध समिति को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 19 मई तय की है। तब तक मेला आयोजन की अनुमति पर रोक बरकरार रहेगी। प्रबंध समिति की ओर से दलील दी गई कि यह मेला वर्षों से परंपरागत रूप से आयोजित होता आ रहा है, और इसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं।
वहीं प्रशासन ने सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए आयोजन पर रोक लगाए रखी है। अब सभी की निगाहें 19 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब कोर्ट इस मामले में कोई ठोस निर्णय सुना सकता है