मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, Signal, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियोचैट, Arattai और जोश जैसे सभी पॉपुलर मैसेजिंग और सोशल ऐप्स पर नए नियम लागू कर दिए हैं. दूरसंचार विभाग (DoT) ने कहा है कि अब कोई भी यूजर बिना एक्टिव SIM कार्ड के इन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.
यह नियम Telecommunication Cybersecurity Amendment Rules, 2025 के तहत लाया गया है. पहली बार ऐप-बेस्ड मैसेजिंग और सोशल प्लेटफॉर्म्स को भी टेलीकॉम की तरह कड़े नियमों में शामिल किया जा रहा है. नए नियमों के तहत, इन ऐप्स को( जिन्हें ऑफिशियली टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर एंटिटीज (TIUEs) कहा जाता है) यह पक्का करना होगा कि यूजर का SIM कार्ड 90 दिनों के अंदर ऐप से लगातार जुड़ा रहे.
वेब ब्राउजर पर इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए सरकार ने सिक्योरिटी की एक और लेयर जोड़ी है. ऐप्स को अब हर छह घंटे में यूजर्स को ऑटोमैटिकली लॉग आउट करना होगा और उन्हें QR कोड के जरिए फिर से लॉग इन करने के लिए कहना होगा.