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Home » Blog » जानिए केंद्रीय बजट 2025 में आयकर स्लैब में किए गए बदलावों के बारे में…
New Delhi

जानिए केंद्रीय बजट 2025 में आयकर स्लैब में किए गए बदलावों के बारे में…

जानिए केंद्रीय बजट 2025 में आयकर स्लैब में किए गए बदलावों के बारे में, उम्मीद है कि इन कर प्रस्तावों से आम लोगों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी।

100 News Desk
Last updated: February 1, 2025 2:59 pm
100 News Desk New Delhi 4 Min Read
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जानिए केंद्रीय बजट 2025 में आयकर स्लैब में किए गए बदलावों के बारे में...
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नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2025 के दस्तावेजों के शुरुआती वाचन के अनुसार , वित्त मंत्री ने हताश मध्यम वर्ग, खासकर वेतनभोगी लोगों की दशकों पुरानी मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश की, जो आज हकीकत बन गई है। कर प्रस्तावों से आम लोगों को बहुत जरूरी राहत मिलने की उम्मीद है।

Contents
नई व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब में परिवर्तनटीडीएस और टीसीएस दरेंअद्यतन रिटर्न 4 वर्ष तक दाखिल किया जा सकता है

नई व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब में परिवर्तन

नई व्यवस्था के तहत नवीनतम प्रस्तावित कर स्लैब हैं – आय 0-4 लाख रुपये – शून्य, 4-8 लाख रुपये – 5 प्रतिशत, 8-12 लाख रुपये – 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये – 15 प्रतिशत, 16-20 लाख रुपये – 20 प्रतिशत, 20-24 – 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से अधिक – 30 प्रतिशत प्लस लागू उपकर और अधिभार।

नई व्यवस्था के तहत मौजूदा कर स्लैब 3 लाख रुपये तक – शून्य, 3-7 लाख रुपये – 5 प्रतिशत, 7-10 लाख रुपये – 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपये – 15 प्रतिशत, 12-15 लाख रुपये – 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये और उससे अधिक – 30 प्रतिशत हैं।  इसके अलावा, धारा 87ए के तहत छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने और छूट राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।

यह भी पढ़ें; Budget 2025: बजट में बिहार को मिली खास सौगात: CM नीतीश कुमार बोले- यह बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य

दूसरे शब्दों में, नई व्यवस्था के तहत पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर, 12 लाख रुपये तक की आय या 1 लाख रुपये प्रति माह की औसत आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। इसके अलावा, 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण, वेतनभोगी करदाताओं के लिए उपरोक्त सीमा 12.75 लाख रुपये हो जाएगी।

हाल की रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 78 प्रतिशत करदाता पहले ही नई डिफ़ॉल्ट व्यवस्था को अपना चुके हैं। आज के प्रस्तावों के साथ, उम्मीद है कि अब से कई और करदाता डिफ़ॉल्ट नई व्यवस्था को अपनाएंगे।  

टीडीएस और टीसीएस दरें

टीडीएस और टीसीएस दरों को चुनिंदा रूप से युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है।वरिष्ठ नागरिक – कर कटौती के लिए ब्याज की सीमा को वर्तमान 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया जाएगा।किराये पर टीडीएस – वार्षिक सीमा वर्तमान 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी जाएगी।

विदेशी धन प्रेषण पर टीसीएस – टीसीएस सीमा को वर्तमान 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा। वर्तमान में 20 प्रतिशत टीडीएस कटौती का प्रावधान केवल गैर-पैन मामलों में ही लागू होगा, जैसे कि यदि करदाता का पैन निष्क्रिय हो जाता है तो वह उच्च टीडीएस दर से बच सकता है। टीडीएस और टीसीएस की दरों को युक्तिसंगत बनाने से करदाताओं की मुश्किलें कम होने की उम्मीद है।

अद्यतन रिटर्न 4 वर्ष तक दाखिल किया जा सकता है

एक करदाता जिसने किसी आकलन वर्ष के लिए अपना रिटर्न दाखिल किया है – जिसमें मूल, विलंबित, संशोधित या बिल्कुल भी दाखिल नहीं किया गया रिटर्न शामिल है – वर्तमान में उसके पास संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 24 महीनों के भीतर एक अद्यतन रिटर्न दाखिल करने का विकल्प है, बशर्ते कि इससे सरकारी खजाने में कर का अतिरिक्त भुगतान हो। अब, संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 48 महीने तक अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।  

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