कोर्ट से नहीं मिली केजरीवाल को राहत, ईडी को मिली 28 मार्च तक रिमांड

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दिल्ली : शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट ने 7 दिनों की ईडी रिमांड में भेज दिया है। कोर्ट ने ईडी को अरविंद केजरीवाल की 28 मार्च तक रिमांड दी है। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट से आम आदमी पार्टी AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि वह मामले में शामिल पार्टी के नेताओं के साथ ‘मुख्य साजिशकर्ता’ थे। ऐसे में मामले में उनसे पूछताछ करना काफी जरूरी है।

ईडी ओर से कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी. कहा कि केजरीवाल ने पंजाब चुनाव लड़ने के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपये मांगे थे। उन्होंने कहा कि AAP एक व्यक्ति नहीं बल्कि ‘कंपनी’ है। ऐसे में ‘कंपनी’ के आचरण के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ईडी ने कोर्ट में कहा कि जानबूझकर नौ समन पेश नहीं हुए।

ऐसे में जब उनका (केजरीवाल) बयान पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया तो उन्होंने सच्चाई नहीं बताई या सही तथ्य नहीं दिए। ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन हुआ है। मामले में AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में अभी हैं।

ईडी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का मुख्यमंत्री होने का लाभ उठाते हुए धन शोधन में आम आदमी पार्टी का सहयोग किया। केजरीवाल रिश्वत की मांग कर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के में शामिल थे।

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