हरदोई। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विनीत कुमार तिवारी ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों के शादी अनुदान योजना के तहत जिलाधिकारी महोदय के अनमोदन के उपरान्त 2143 पात्र आवेदकों के बैंक खातों में रू0-20,000/- प्रति आवेदक की दर से रू0-4,28,60,000/- मात्र की धनराशि ई-कुबेर (कोषागार) के माध्यम से भेज दी गयी है।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने कहा है कि शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जनसेवा केन्द्र के माध्यम से आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र, आधार एवं शादी कार्ड तथा हाई स्कूल अंक पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन करें तथा हार्ड कापी शहरी क्षेत्र के लोग तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोग विकास खण्ड कार्यालय में जमा करें और शादी के समय कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है।