Hardoi News: अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ने अवगत कराया है कि जिला पंचायत के नये अधिनियम के तहत औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाकर एवं जनपद के विनियमित क्षेत्र में से सम्मिलित राजस्व गांवों को छोड़ते हुए शेष ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, ठेकेइरीख् कम्पनी, फर्म, संस्था, सहकारी समिति, सोसाइटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन निर्माण इत्यादि का ले आउट प्लान या भवन प्लान एवं भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार कराने हेतु जिला पंचायत से मानचित्र पास कराना अनिवार्य होगा।
रिपोर्ट – सईद अहमद