हरदोई: वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने बताया है कि जनपद हरदोई में स्कूलों/महाविद्यालयों में संचालित 753 वाहनों में 175 वाहन फिटनेस फेल है फिटनेस कराने हेतु रजिस्टर्ड डाक से नोटिस देने के पश्चात् भी उक्त 175 फिटनेस फेल वाहन स्वामियों ने अपने वाहनों का फिटनेस नहीं कराया है। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 52 में निहित प्राविधानानुसार ऐसे यान को मोटरयान अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत विधिक रूप से पंजीकृत नहीं माना जा सकता है।
और इनका सार्वजनिक स्थान पर संचालन विधिमान्य नहीं है। ऐसी दशा में यह मानने का पर्याप्त कारण है कि उक्त यान का सार्वजनिक स्थान पर संचालन जनता के लिए खतरा पैदा करेगा और यान मोटरयान अधिनियम तथा तत्संबंधी नियमावलियों के प्राविधानों की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता है।
उन्होंने कहा कि वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन के स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण विफल होने की स्थिति पर उपरोक्त वाहन का 21 सितम्बर 2023 से 06 माह के लिए पंजीयन निलम्बित किया जाता है। साथ ही सम्बन्धित वाहन स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने वाहन की पंजीयन पुस्तिका/अन्य प्रपत्र तत्काल प्रभाव से कार्यालय में जमा करें।