अम्बेडकरनगर: गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना के तहत सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को उनकी बेटियों की शादी में 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना पहले भी चल रही थी और अब शासन द्वारा इसे पुनः शुरू किया गया है। इससे गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में आर्थिक मदद मिल सकेगी और उनका सामाजिक दायित्व पूरा करने में सहायता मिलेगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी के अनुसार, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। योजना में वे परिवार पात्र हैं जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये तक है। योजना की महत्वपूर्ण शर्तों के अनुसार, वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अभिभावक शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक आवेदन कर सकते हैं। स्वीकृत अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी।