नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के चांदी चौक के फतेहपुरी क्षेत्र में रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. दरअसल, कोर्ट एरिया में अवैध तरीके से चल रहे निर्माण पर सुनवाई कर रही थी. इसी दौरान कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को फटकार भी लगाई.
सुनवाई में कोर्ट ने कि रिहायशी इलाके को कमर्शियल बिल्डिंग में बदला जा रहा है. इसी के चलते अदालत ने आवासीय स्थानों को अनधिकृत रूप से कमर्शियल बिल्डिंग में बदलने पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने एक हस्तक्षेपकर्ता की तरफ से एरिया की पेश की गई तस्वीरों की जांच की और वाणिज्यिक परिसरों (Commercial Complexes) के निर्माण को रोकने में असमर्थ होने के लिए एमसीडी को फटकार लगाई.