अगर नहीं हैं ये दस्तावेज, तो SIR में कट जाएगा नाम→ चुनाव आयोग ने जारी की लिस्ट..

100 News Desk
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  • एसआईआर का दूसरा चरण शुरू
  • 12 राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण
  • 07 फरवरी 2026 को फाइनल सूची!

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने SIR के दूसरे चरण का एलान कर दिया है। बिहार के बाद अब इस 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इनमें अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुड्डचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने एसआईआर में वोटर द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची भी जारी की है। अगर आपके पास ये दस्तावेज है, तो इन्हें आपको अपने बीएलओ को दिखाना होगा। जो लोग ये दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, SIR के बाद बनने वाली मतदाता सूची में उनका नाम आने में दिक्कत हो सकती है।

कौन-कौन से दस्तावेज हैं जरूरी?

• केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर

• सरकारी या स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट

• बर्थ सर्टिफिकेट

• पासपोर्ट

• एजुकेशनल सर्टिफिकेट

• परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट

• फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट

• जाति प्रमाण पत्र

• एनआरसी

• राज्य या लोकल बॉडी द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर

• जमीन या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट

SIR का क्या है शेड्यूल?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि SIR के दूसरे फेज की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। प्रिटिंग और ट्रेनिंग का काम 28 अक्टूबर 2025 से 03 नवंबर 2025 तक चलेगा। 04 नवंबर 2025 से 04 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाई जाएगी। वहीं 09 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा।

ड्राफ्ट सूची में कोई विवाद होने पर 09 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक का समय क्लेम और ऑब्जेक्शन के लिए रखा गया है। 09 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई और वेरिफिकेशन फेज रखा गया है। सारी प्रक्रियाओं के बाद 07 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

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