लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी विधानसभा व विधान परिषद में हुई नियुक्ति मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। यूपी विधान परिषद की स्पेशल अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय में हुई भर्तियों में फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई कर रही थी। बता दें कि विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय में हुई भर्तियों की जांच करने के लिए सीबीआई ने 22 सितंबर को प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की थी। इसके बाद भर्तियों से जुड़े दस्तावेज की मांग दोनों सचिवालय के प्रमुख सचिव से की गई थी।
सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज, परीक्षा की OMR शीट, परीक्षा कराने वाली एजेंसी के चयन की प्रक्रिया, शासनादेश, भर्तियों के लिए जारी किये गये विज्ञापन समेत कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। सूत्रों के अनुसार, विधान परिषद सचिवालय के अधिकारी दस्तावेज देने में लगातार आनाकानी कर रहे थे।
कभी अधिकारियों के अवकाश पर होने, तो कभी बीमार होने का बहाना बनाकर टरकाया जा रहा था। इसी वजह से सोमवार को सीबीआई की चार सदस्यीय टीम ने विधान भवन स्थित विधान परिषद सचिवालय जाकर अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें जल्द सारे दस्तावेज मुहैया कराने को कहा है।