1 August से FASTag के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अकाउंट हो सकता है ब्लैकलिस्ट

100 News Desk
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New FASTag rules effective August 1: अगर आप नेशनल या स्टेट हाईवे पर सफर करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है. 1 अगस्त यानी आज से फास्टैग (Fastag) के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है. अगर आप भी टोल प्लाज़ा (Toll Plaza) में होनी वाली परेशानी से बचना चाहते हैं तो आगे बताए गए बातों को ध्यान से पढ़ें अन्यथा फास्टैग अकाउंट ( Fastag Account) ब्लैकलिस्ट हो सकता है.

New FASTag rules: KYC को करें अपडेट

फास्टैग (Fastag) उपयोगकर्ता को सबसे पहले KYC (Know Your Customer) को अपडेट करना होगा. ऐसा उन फास्टैग उपयोगकर्ता को करना होगा जिन फास्टैग अकाउंट्स को पांच साल या उससे अधिक समय हो चुका है, ऐसी स्थिति में उन्हें फास्टैग को बदलवाना या अपडेट करवाना जरूरी है. ये निर्देश NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से जारी किया गया है, फास्टैग अपडेट या बदलवाने के लिए अकाउंट की इंश्योरेंस डेट की जांच करनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर NHAIसे इसे बदलवाना होगा.

New FASTag Account: अकाउंट हो सकता है ब्लैकलिस्ट

जो वाहन मालिक तीन सालों से फास्टैग अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वे फास्टैग सेवा के माध्यम से 31 अक्टूबर KYC करवा सकते हैं. मगर ये ध्यान रहे कि अगर 1 अगस्त तक KYC पूरा नहीं हुआ तो उन फास्टैग अकाउंट का KYC प्रोसेस पूरा नहीं हुआ तो उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा.

New FASTag rules: नए वाहन मालिकों के लिए क्या हैं निर्देश

जो भी लोग 1 अगस्त 2024 से लेकर आने वाले दिनों में वाहन खरीदेंगे, उन्हें 3 महीने के अंदर अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट करना होगा. NHAI ने यह भी निर्देश जारी किया है कि जिन गाड़ियों में FASTag नहीं लगा है, उन्हें टोल प्लाजा पर दोगुना टोल टैक्स देना होगा. ये बदलाव टोल प्लाजा पर देरी और परेशानी कम करने के लिए किए जा रहे हैं. साथ ही FASTag को गाड़ी के सही स्थान पर चिपकाना भी बेहद जरूरी है.

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