प्रयागराज : उत्तर बेसिक शिक्षा परिषद की 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति किए गए ऐसे शिक्षकों की सेवाएं समाप्त होंगी, जिनकी शैक्षिक अर्हता आवेदन की अंतिम तिथि (22 दिसंबर 2018) को पूरी नहीं थी. ऐसे शिक्षकों से विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है. बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी BSA को इस आशय के निर्देश दिए हैं. उन्होंने इनका चयन करने वाले दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और चयन समिति के सदस्यों के नाम भी मांगे हैं. विभाग उनकी भी जिम्मेदारी तय करेगा.
तीन चरणों में हुई थी शिक्षक भर्ती
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने 9 मई को जारी पत्र में लिखा है कि 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आनलाइन रजिस्ट्रेशन व आवेदन करते समय शैक्षिक/प्रशिक्षण अभिलेख व अन्य आवश्यक अभिलेख 22 दिसंबर 2018 तक होना अनिवार्य था. इस भर्ती की अधिसूचना 1 दिसंबर 2018 को जारी की गई थी. आनलाइन आवेदन पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 निर्धारित थी. इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन कर दिए, जिनका B.T.C में बैक आया था।
यानी उस समय उनकी शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं थी. उन्होंने बैंक के लिए आवेदन किया. उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बैंक परीक्षा कराई, जिसका परिणाम आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद आया. इस दौरान इस भर्ती प्रक्रिया में अक्टूबर 2020 में 31,277 तथा दिसंबर 2020 में 36,590 पदों के लिए काउंसिलिंग/चयन की कार्यवाही की गई।
यूपी के सभी BSA काे भेजा गया आदेश
इसमें से रिक्त रह गए पदों के सापेक्ष, बाद में एक और काउंसिलिंग कराई गई. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता न पूरी करने वाले चयनित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के आदेश के क्रम में यह आदेश जारी किया है।