स्कूली वाहनों ने स्पीड लिमिट क्रॉस की तो संबंधित स्कूल की मान्यता होगी समाप्त 

100 News Desk
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लखनऊ: स्कूली वैन या बस अधिकतम गति 40 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। हालांकि यह आदेश बहुत पुराना है लेकिन कोई स्कूल इसका पालन नहीं करते है। अब इसको लेकर एक बार फिर से कवायद तेज की गई है। अगर स्कूली वाहनों ने स्पीड लिमिट क्रॉस की तो संबंधित स्कूल की मान्यता को समाप्त करने के लिए परिवहन विभाग संस्तुति करेगा। वह यह संस्तुति बीएसए समेत शिक्षा विभाग में संबंधित अफसरों को चिट्‌ठी लिखकर करेगा।

अभियान चलाकर की जाएगी जांच

स्कूली वाहनों में स्पीड गवर्नर के साथ छेड़छाड़ किए जाने के मामले बढ़े हैं। फिटनेस कराने आ रहे स्कूली वाहनों की जांच में यह खुलासा हो रहा है। तमाम कार्रवाईयों और चेतावनियों के बाद भी स्कूली वाहन स्वामी मासूमों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिसके बाद परिवहन विभाग के आरटीओ प्रर्वतन की टीम सख्त हो गई है। लखनऊ में जल्द ही ऐसे स्कूली वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग के प्रवर्तन के अफसर अभियान चलाकर जांच की जाएगी।

इसी के साथ ही स्कूलों को निर्देश दिये गये हैं कि स्कूल व छात्र के घर के बीच की दूरी एक किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्कूल प्रबंधनों को नोटिस दी गई है कि किसी भी बच्चे को स्कूली वाहन में एक घंटा से ज्यादा का सफर नहीं करा सकते हैं। अगर बच्चा ज्यादा दूर रहता है तो उसके लिए दूसरी व्यवस्था करे। उन्होंने बताया कि स्कूली वाहनों में बच्चे देर तक बैठे-बैठे परेशान हो जाते हैं। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी दिखता है। ऐसे में इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

अनफिट दौड़ रहे स्कूली वाहनों के खिलाफ नोटिस

आरटीओ की ओर से शहर में अनफिट दौड़ रहे स्कूली वाहनों के खिलाफ नोटिस भेजी गई है। अनफिट और अपनी उम्र पूरी कर चुके ऐसे स्कूली वाहनों की संख्या करीब 400 है। उम्र पूरी कर चुके वाहनों को तत्काल संचालन से हटाने और अन्य वाहनों की फिटनेस कराये जाने के आदेश दिये गये हैं। अगर अभियान के दौरान बिना फिटनेस पास वाहन मिलेंगे तो उनको सीज किया जाएगा। आरटीओ प्रवर्तन संदीप कुमार पंकज का कहना है कि स्कूली वाहन बेहद संवेदनशील होते हैं। अनुशासन के लिए इन पर कड़ाई बेहद जरुरी है। जो बच्चों की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं हैं, ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को चिट्ठी लिखी जाएगी।

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