कुशीनगर:-उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां गढ़िया मस्जिद के ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल राहत देते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई पर स्थगन आदेश (स्टे) जारी कर दिया है।मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक गढ़िया मस्जिद को गिराने की किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय लोगों में राहत की भावना देखी जा रही है।
गढ़िया मस्जिद को लेकर प्रशासन और मस्जिद समिति के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। प्रशासन का पक्ष था कि यह निर्माण “अनधिकृत” है, जबकि मस्जिद समिति ने इसे धार्मिक स्थल बताते हुए कोर्ट की शरण ली थी।हाईकोर्ट के ताज़ा आदेश को मस्जिद पक्ष ने न्याय की दिशा में पहला कदम बताया है।