Hardoi news: जिला पंचायत वार्ड संख्या- 30, बावन चतुर्थ के सदस्य विशाल सेठ की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। यह कार्रवाई राज्यपाल की स्वीकृत के बाद की गई है। उन्हें भारतीय दंड संगीता की धारा 452, 504, 506 और 507 के तहत आपराधिक मामलों में दोषी करार दिया गया था। जिसके लिए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी।
जिला पंचायत प्रशासन के अनुसार यह सदस्यता समाप्ति नैतिक अधमता के प्रावधानों के तहत की गई है। प्रमुख सचिव द्वारा जारी आदेश में पंचायती राज अधिनियम के तहत सदस्यता समाप्त करने की अनुमति दी गई। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष को आगे की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए। आदेश जारी होते ही वार्ड संख्या 30 की सीट स्वतः खाली घोषित हो गई।
जिला पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। आयोग अब तय नियमों के अनुसार उपचुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।