हरदोई। पावर कारपोरेशन की बिजली बिल राहत योजना के मानकों ने उपभोक्ताओं को उलझा दिया है। नियम के अनुसार जिन्होंने अभी तक एक बार या फिर बीते काफी समय से बिल अदा नहीं किया है उन्हें ही योजना का लाभ मिलेगा। इस वजह से उपभोक्ता के पंजीकरण काफी कम हो रहे हैं। और पंजीकरण कार्यालयों में सन्नाटा छाया हुआ है।
उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए विद्युत निगम ने बिजली बिल राहत योजना की शुरुआत एक दिसंबर से की है। पहला चरण 31 दिसंबर तक चलेगा। योजना में दो किलोवाट तक घरेलू और एक किलोवाट तक वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। प्रथम चरण में उपभोक्ताओं को ब्याजदर पर शत प्रतिशत छूट और मूलधन पर 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके लिए उपभोक्ता को 2000 रुपये देकर पंजीकरण कराना है।
इसके अलावा विद्युत चोरी के प्रकरण में भी 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। विद्युत निगम ने यह मानक निर्धारित किए हैं। और इनमें उन उपभोक्ताओं को शामिल किया है। जिन्होंने अभी तक एक बार भी बिल जमा नहीं किया। इसके अलावा ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने एक अप्रैल 2025 के बाद बिल नहीं भरा। इसको लेकर पंजीकरण कम हुए हैं। जनपद में अब तक करीब 2458 पंजीकरण हुए हैं। और इनसे करीब 49 लाख रुपये राजस्व आया है। उपखंड अधिकारी कुलदीप शिवहरे ने बताया कि लोगों को जागरुक कर पंजीकरण कराए जा रहे हैं।