Hardoi News: अपने खरीद का पक्का बिल ले यह आपका अधिकार हैः-सुशील कुमार वर्मा

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हरदोई. उपायुक्त प्रभारी राज्य कर हरदोई सुशील कुमार गौतम ने बताया है कि उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-10 के अन्तर्गत समाधान योजना में पंजीकृत करदाताओ के द्वारा टैक्स इन्वाइस नहीं जारी किया जाना प्राविधानित है और न ही बिल पर टैक्स चार्ज किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम-5 (एफ) के अनुसार समाधान योजना में पंजीकृत व्याक्ति के द्वारा जारी बिल पर ऊपर बिल ऑफ सप्लाई लिखा जायेगा।

नियम-5 (जी) के अनुसार उसे अपने कारोबार के मुख्य स्थान तथा अतिरिक्त व्यापार स्थलो पर प्रदर्शित प्रत्येक नोटिस या साइन बोड पर समाधान योजना में पंजीकृत व्यापारी शब्दों का उल्लेख करना अनिवार्य है। खरीदने पर बिल अवश्य प्राप्त करें । अपने खरीद का पक्का बिल ले, यह आपका अधिकार है। इससे कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता है। यदि बिल नहीं मिलता है तो मो0नम्बर 7235001729 पर फर्म का नाम और पता सूचित करें।

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