Hardoi News: जिला पूर्ति अधिकारी कमल नयन सिंह ने बताया है कि जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1624 उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से 772852 राशन कार्ड धाराकों का खाद्यान्न का वितरण किया जाता है, जिसमे से 145 उचित दर दुकान शहरी क्षेत्र की व 1479 उचित दर दुकानें ग्रामीण क्षेत्र की है।
वर्तमान समय में उचित दर विक्रेताओं की उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न परिवहन हेतु नामित परिवहन ठेकेदार सिंगल स्टेज योजना से हर हाल में राशन की पूरी मात्रा प्राप्त करें। वर्तमान नीति यह है कि उचित दर विक्रेताओं को दुकान तक खाद्यान्न निःशुल्क व पूरी मात्रा में पहुंचाने का दायित्व परिवहन ठेकेदार का है।
यदि किसी उचित दर विक्रेता से परिवहन के मद में ठेकेदार अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धनराशि की मांग की जाती है, तो उचित दर विक्रेता जिला पूर्ति अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी व पूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकता है। यदि किसी राशन कार्ड धारक को ई-पास मशीन पर अंगूठा लगाने के तुरन्त बाद खाद्यान्न नहीं दिया जाता है तो ऐसे कार्डधारक भी क्षेत्रीय आपूर्ति कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते है।
रिपोर्ट-जनार्दन श्रीवास्तव