दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेटा व टेलीग्राम को जवान फिल्म की पायरेटेड प्रतियां बेचने वाले समूहों, चैनलों को निष्क्रिय करने का दिया निर्देश

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नई दिल्ली: इन दिनों जवान की पाइरेटेड कॉपी कई सोशल मीडिया माध्यमों पर धड़ल्ले से प्रसारित/बेची जा रही थी। कोर्ट ने इसी संबंध में निर्देश जारी किया है। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान की फिल्म जवान से संबंधित एक सुनवाई की। कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा और टेलीग्राम को निर्देश देते हुए कहा कि वो उन तमाम अकाउंट्स पर कार्रवाई करें जो जवान के पाइरेटेड कॉपीज प्रसारित/बेच रहे हैं। कोर्ट ने ऐसे अकाउंट्स को निष्क्रिय करने का आदेश दिया है। पकड़े जाने पर कार्रवाई भी होगी।

न्यायालय ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और एयरटेल, आइडिया-वोडाफोन, रिलायंस जियो और बीएसएनएल जैसे मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों को इन खातों को संचालित करने वाले फोन नंबरों के लिए उपयोगकर्ता के नाम और पते सहित ग्राहक जानकारी का खुलासा करने का भी निर्देश दिया ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

पहचान उजागर होने पर इनके ऊपर होगी कानूनी कार्रवाई

शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने पाइरेसी रोकने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब जस्टिस सी.हरी शंकर ने इस संबंध में सुनवाई की है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने रोहित शर्मा नाम के एक शख्स की पहचान की है, जो वॉट्सऐप ग्रुप में जवान की पाइरेटेड कॉपी मामूली दाम में बेच रहा था। कोर्ट ने इस शख्स को खूब फटकार लगाई और वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी मेटा को इसका अकाउंट डिएक्टिवेट करने साथ ही इसका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हटाने का भी निर्देश दिया।

Jawan collection Day 4
शाहरुख खान

कोर्ट ने कहा कि जिन भी ग्रुप्स में जवान की पाइरेटेड कॉपी सर्कुलेट या बेची जाएगी, उसके एडमिन के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने पाइरेसी करने वालों को पकड़ने के लिए कुछ एंटी-पाइरेसी एजेंसी को हायर किया था। इनके एजेंट यूजर्स बनकर ग्रुप्स में ऐड होते थे। इसके बाद वो वहां से पूरी जानकारी निकालकर बाहर आते थे। इसी तरह रोहित शर्मा जैसे लोगों की पहचान की गई थी। 13 सितंबर को सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में रोहित और अन्य के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई थी।

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