र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस; जानिए बैंक कस्‍टमर कैसे निकाल पाएंगे अपने रुपए

100 News Desk
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र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) के न‍ियमों के अनुपालन में कोताही बरतने पर एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर द‍िया गया है। RBI ने उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंक यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (United India Cooperative Bank Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने व कमाई की संभावना कम होने के चलते यह कदम उठाया गया है।

5 लाख तक की जमा राशि प्राप्त कर सकेंगे कस्टमर

आरबीआई (RBI) ने कहा क‍ि लाइसेंस रद्द होने से बैंक बुधवार की शाम से कारोबार नहीं कर पाएगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से बीमा दावे के तहत 5 लाख रुपये की सीमा तक अपनी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

5 सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द

इससे पहले केंद्रीय बैंक ने 11 जुलाई को कर्नाटक के तुमकुर स्थित श्री शारदा महिला सहकारी बैंक और महाराष्ट्र में सतारा स्थित हरिहरेश्‍वर बैंक के ख‍िलाफ कार्रवाई की थी। दूसरी तरफ 5 जुलाई से बुलढ़ाणा स्थित मलकापुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और बेंगलुरु स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक न‍ियम‍ित के बैंक‍िंग लाइसेंस निरस्त क‍िए गए थे।

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