हरदोई। 08 फ़रवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, उ, प्र, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई में मा. जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई राजकुमार सिंह व प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अजय कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 विषय पर एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जनपद न्यायालय के केंद्रीय सभागार में समस्त न्यायिक अधिकारियों के साथ किया गया।
कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 आयोजित जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपर जिला जज/सचिव द्वारा संबोधित किया गया उन्होंने जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं का उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 विषय पर संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्तमान समय में जो महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल कर कार्य करने वाली समस्त महिलाओं के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम में कार्यस्थल पर महिला एवं उत्पीड़न क्या है एवं उक्त उत्पीड़न की रोकथाम कार्यस्थल पर किस प्रकार की जाएगी इसके बारे में जानकारी दी।
अपर जिला जज प्रीति श्रीवास्तव ने कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 विषय पर विस्तृत रूप से प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित न्यायिक अधिकारियों को जानकारी दी। माननीय जनपद न्यायाधीश ने उपरोक्त अधिनियम के विशेष बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित समस्त न्यायिक अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया।
इस अवसर पर अपर जिला जज सुनील कुमार सिंह, अरविंद कुमार यादव, अच्छे लाल सरोज, सुश्री निरुपमा विक्रम, अबुल कैश, हेमेन्द्र कुमार सिंह, कुलदीप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लाल बहादुर गौड, सिविल जज सीनियर डिवीजन तूलिका बंधू, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंशुमाली पाण्डेय, रश्मि चन्द, रामगोपाल यादव, अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन अर्शी नूर, विवेक चौधरी, सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रवीण कुमार गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप मणि, नेगी चौधरी अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन मोहम्मद यूनुस,सुश्री कीर्ति सिंह, सुश्री साक्षी चौधरी, लवलेश कुमार व विशाल दीक्षित उपस्थित रहे।
रिपोर्ट – सईद अहमद