Aadhar card New Rule: 01 नवंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है। नए महीने की शुरुआत के साथ ही, कई नियमों में बदलाव भी लागू हो गए हैं। देश के आम आदमी पर इन नए बदलावों का सीधा असर पड़ेगा। आधार से जुड़े नियमों में भी कुछ बदलाव प्रभावी हो गए हैं। UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने 01 नवंबर से आधार के कुछ बहुत अहम और महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू कर दिए हैं।
अब आधार कार्ड होल्डर अपना नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर में कभी भी और कहीं भी बदलाव कर सकते हैं। इस नए बदलाव से अब इन कामों के लिए आधार सेंटर के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। इन नए नियमों का उद्देश्य आधार से जुड़ी सेवाओं को तेज, आसान और सुविधाजनक बनाना है। 01 नवंबर से आधार के 3 नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं, आइए जानते हैं।
आधार में नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसे डिटेल्स को अब बिना सेंटर जाए, ऑनलाइन ही अपडेट किया जा सकता है। ये प्रोसेस अब पैन या पासपोर्ट जैसे लिंक किए गए सरकारी रिकॉर्ड के जरिए डेटा को वैरिफाई करती है, जिससे डॉक्यूमेंट अपलोड करने या सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आधार सेवाओं की फीस में बदलाव
UIDAI ने आधार सेवाओं के लिए नई फीस का ब्योरा जारी कर दिया है। डेमोग्राफिक डिटेल्स में बदलाव के लिए 75 रुपये की फीस लगेगी, जबकि बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये की फीस लगेगी। ऑनलाइन अपडेट 14 जून, 2026 तक फ्री रहेंगे, उसके बाद नई फीस लागू होगी। इसके अलावा, 05से 07 और 15से 17 साल के बच्चों के लिए फ्री बायोमेट्रिक अपडेट आगे भी जारी रहेगा।
01 नवंबर से आधार-पैन लिंक अनिवार्य
आधार और पैन लिंक करना अनिवार्य हो गया है। पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है। अगर आप 31 दिसंबर तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करते हैं, तो 01 जनवरी, 2026 से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके अलावा, नए पैन के लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी।