आधार कार्ड भारत में सबसे ज़रूरी पहचान दस्तावेज़ों में से एक है। इसलिए UIDAI ने इसमें किए जाने वाले अपडेट्स के लिए कुछ खास नियम तय किए हैं। कई लोग सोचते हैं कि आधार में बदलाव कभी भी और कितनी भी बार कराया जा सकता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हर प्रकार के अपडेट की एक निर्धारित लिमिट और प्रक्रिया होती है।
जन्मतिथि (Date of Birth) अपडेट नियम
UIDAI के अनुसार जन्मतिथि आधार में केवल एक बार पूरी तरह बदली जा सकती है। यदि किसी कारण से दूसरी बार जन्मतिथि बदलने की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी होती है, जो आमतौर पर मिलना मुश्किल होता है। इसलिए पहली बार में ही सही जन्मतिथि दर्ज कराना बेहद जरूरी है।
पता (Address) कितनी बार अपडेट करा सकते हैं?
जन्मतिथि के विपरीत, एड्रेस को कई बार अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए हर बार वैध एड्रेस प्रूफ देना आवश्यक है।
- एड्रेस अपडेट ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
- यह एक डेमोग्राफिक अपडेट है, जिसकी फीस 75 रुपये होती है।
नाम (Name) अपडेट के नियम
UIDAI नाम अपडेट करने का दो मौके देता है।
लोग आमतौर पर स्पेलिंग सुधारने, शादी के बाद सरनेम बदलने या नाम में अन्य बदलाव के लिए यह अपडेट कराते हैं।
नाम अपडेट के लिए:
- आधार सेवा केंद्र पर जाना पड़ता है
- सही और मान्य दस्तावेज़ देना अनिवार्य है
फोटो (Photo) अपडेट नियम
फोटो अपडेट की खासियत यह है कि इसकी कोई तय सीमा नहीं है। चूंकि यह बायोमेट्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए फोटो अपडेट केवल आधार केंद्र पर जाकर ही हो सकता है।
अपडेट नियम
- जन्मतिथि: केवल 1 बार बदलाव
- नाम: 2 बार बदलाव
- पता: जितनी बार जरूरत हो, अपडेट संभव
- फोटो: कितनी भी बार अपडेट करा सकते हैं
UIDAI के इन नियमों को जानकर आप आधार में होने वाले बदलाव आसानी से और सही तरीके से करवा पाएंगे।