रामपुर: रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई है। पेशी के दौरान अब्दुल्ला आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर हुए। कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को फर्जी पासपोर्ट मामले में दोषी करार दिया है। जन्मतिथि बदलवाने के मामले में यह अब्दुल्ला की तीसरी सजा है।
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को सात साल की सजा
आज से लगभ्ग दो सप्ताह पहले दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को ही 7-7 साल की सजा हुई थी। दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में 2 साल पहले 2023 दोनों को 7-7 साल की सजा हुई थी। फिलहाल दोनों रामपुर जेल में बंद हैं।
फर्जी पासपोर्ट में केस रामपुर के बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। यह साल 2019 का मामला है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर सिविल लाइंस थाने में पिता-पुत्र के खिलाफ केस दर्ज कराया था। भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम और अन्य पर धोखाधड़ी (धारा 420), फर्जी दस्तावेज (धारा 467, 468) पहचान पत्रों में फर्जीवाड़ा (धारा 471) के तहत मामला दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने जाली दस्तावेजों के आधार पर दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए और उनका इस्तेमाल किया।
इनमें से एक पासपोर्ट में उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जो उनके एजुकेशन रिकॉर्ड के अनुसार सही है। वहीं, दूसरे पासपोर्ट में 1990 दिखाया गया था। शुक्रवार को सजा सुनाते हुए अदालत ने उन पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि अब तक कैद में काटा गया समय इस सजा में जोड़ लिया जाएगा।