SIR फॉर्म में गलत जानकारी भरकर जमा करना पड़ा भारी, रामपुर में दर्ज हुआ 3 लोगों पर प्रदेश का पहला मुकदमा…

100 News Desk
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लखनऊ : समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खां के मुकदमों के कारण लंबे समय से चर्चा में रहने वाला रामपुर शहर अब एक और एफआईआर के कारण सुर्खियों में है। रामपुर में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में तथ्यों का छुपाकर SIR फॉर्म जमा करने के प्रकरण में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज
कराया गया है।

रामपुर जिले में एसआईआर फॉर्म में तथ्यों को छुपाकर गलत जानकारी भरने का मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने विदेश ( दुबई व कुवैत) में पिछले कई वर्षों से रहने वाले अपने दो बेटों के बारे में गलत जानकारी एसआईआर फॉर्म में भर दी। इतना ही नहीं उन्होंने फॉर्म में फर्जी साइन भी कर दिया। बीएलओ के फॉर्म का डिजिटाइजेशन करने पर यह फर्जीवाड़ा सामने आया। इस पर जिलाधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी ने तीनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है।

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भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश भर में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य गंभीरता एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा रहा है। जिलाधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि जनपद की सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य गंभीरता एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र–37, रामपुर के भाग संख्या–248 में बीएलओ ने मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त कर उनका डिजिटाइजेशन किया तो मामला सामने आ गया।

मां नूरजहां, दो बेटे आमिर और दानिश के खिलाफ मुकदमा

जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार, पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि मतदाता क्रमांक 645 – आमिर (वर्तमान में दुबई में निवासरत) तथा मतदाता क्रमांक 648 – दानिश (वर्तमान में कुवैत में निवासरत) के नाम से गणना प्रपत्र भरे गए थे। जाँच में यह स्पष्ट हुआ कि उक्त दोनों व्यक्तियों की मां नूरजहां द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए अनुचित रूप से उनके नाम पर गणना प्रपत्र प्रस्तुत किए गए, जो निर्वाचन संबंधी नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इस पर जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है।

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महत्वपूर्ण जानकारी

यदि किसी मतदाता का नाम दो स्थानों पर दर्ज है, तो वह केवल उसी स्थान पर गणना प्रपत्र भरे जहाँ वह वास्तविक रूप से निवास करता है। निवास स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान से प्रपत्र भरना, गलत जानकारी देना, तथ्य छिपाना अथवा दोहरी प्रविष्टि बनाए रखना, भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियम-संगत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिन व्यक्तियों अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा दो स्थानों से गणना प्रपत्र भरे गए हैं, जबकि वे सामान्यतः वहाँ निवास नहीं करते, उनके लिए रोलबैक का विकल्प उपलब्ध है। ऐसे व्यक्ति अपने बीएलओ से संपर्क कर अपनी प्रविष्टि में तत्काल संशोधन करा सकते हैं। इसके उपरांत भी यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की त्रुटि करता है अथवा मामला प्रशासन के संज्ञान में आता है, तो उनके विरुद्ध संबंधित नियमों के तहत कठोर एवं अपरिहार्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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अनुचित विवरण देने से पूर्णतः बचें

जिलाधिकारी रामपुर, अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की पवित्रता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जनपद के सभी मतदाताओं से अपील है कि वे अपनी सभी जानकारी सत्य, सटीक तथा अद्यतन प्रस्तुत करें। किसी भी प्रकार की गलत प्रविष्टि, तथ्य छिपाने या अनुचित विवरण देने से पूर्णतः बचें।

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