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Home » Blog » लखनऊ में 12 मई तक धारा 163 लागू, होली और ईद के चलते पुलिस अलर्ट
Lucknow

लखनऊ में 12 मई तक धारा 163 लागू, होली और ईद के चलते पुलिस अलर्ट

100 News Desk
Last updated: March 13, 2025 5:55 pm
100 News Desk Lucknow 2 Min Read
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2 Min Read
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लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ में धारा 163 लागू कर दी गई है। होली, अलविदा नमाज, चैत्र नवरात्रि, ईद, समेत अन्य त्योहार और प्रवेश परीक्षाओं व धरना प्रदर्शन को देखते पुलिस प्रशासन ने यह कदम उठाया है। लखनऊ पुलिस के मुताबिक, 14 मार्च से 12 मई तक राजधानी में धारा 163 (पूर्व धारा 144) लागू की गई है। इसके लागू होने के बाद लखनऊ स्थित सीएम आवास, राजभवन, विधानसभा समेत सरकारी दफ्तरों के आसपास ड्रोन कैमरों से शूटिंग नहीं की जा सकेगी।

Contents
अफवाह फैलाने वालों पर भी होगी कार्रवाईPAC के साथ पुलिस कर रही गश्तलखनऊ की सीमा के अंदर ये नियम

अफवाह फैलाने वालों पर भी होगी कार्रवाई

वहीं धारा 163 का उल्लंघन करना धारा 223 व अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। पुलिस सार्वजनिक स्थलों पर पुतला दहन, अफवाहें फैलाने और सोशल मीडिया पर गलत सूचना देने वालों पर नजर बनाए हुए है। इसके लिए एक विंग सोशल मीडिया की मानीटरिंग कर रही है।

PAC के साथ पुलिस कर रही गश्त

जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि मार्च में त्यौहारों के साथ कई महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएं और धरना प्रदर्शन होने हैं। इसके चलते पुलिस अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही धरना प्रदर्शन बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल ईको गार्डन को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ शहर में पुलिस संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पीएसी के साथ गश्त कर रही है। साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी कर रही है।

लखनऊ की सीमा के अंदर ये नियम

इसी तरह लखनऊ की सीमा के अंदर बिना अनुमति के आयोजन जिनसे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो, उन पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही तेज धार वाले नुकीले शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, हथियार को लेकर चलना और सार्वजनिक स्थलों पर पुतला जलाना, अफवाह फैलाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही डिलीवरी कंपनियों को अपने कर्मचारियों की नियुक्ति के समय सत्यापन कराने के लिए भी कहा गया है।

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